प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

 


प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): एक नज़र में

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण दुर्घटना बीमा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और निम्न-आय वर्ग के लोगों को बहुत ही कम प्रीमियम पर सुरक्षा कवर प्रदान करना है।

यहाँ इस योजना का विस्तृत विवरण दिया गया है:

विशेषताविवरण
योजना का नामप्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
योजना का प्रकारव्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance)
पात्रता (आयु सीमा)18 से 70 वर्ष के बीच के भारतीय नागरिक
सालाना प्रीमियम₹20 प्रति वर्ष (जीएसटी सहित)
प्रीमियम भुगतान विधिबैंक खाते से 'ऑटो-डेबिट' (स्वचालित कटौती) के माध्यम से
पॉलिसी की अवधि1 जून से 31 मई तक (वार्षिक नवीनीकरण)
नामांकन (Enrollment)किसी भी बैंक या डाकघर (Post Office) के माध्यम से

बीमा कवर और लाभ (Insurance Benefits)

दुर्घटना की स्थिति में मिलने वाली सहायता राशि नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट की गई है:

दुर्घटना का प्रकारबीमा राशि (Benefit Amount)
दुर्घटना में मृत्यु होने पर₹2,00,000 (2 लाख रुपये)
पूर्ण और अपूरणीय विकलांगता (दोनों आँखों की रोशनी खोना या दोनों हाथ/पैर का काम न करना)₹2,00,000 (2 लाख रुपये)
आंशिक लेकिन अपूरणीय विकलांगता (एक आँख की रोशनी खोना या एक हाथ/पैर का काम न करना)₹1,00,000 (1 लाख रुपये)

महत्वपूर्ण शर्तें और नियम

  • बैंक खाता अनिवार्य: इस योजना का लाभ लेने के लिए एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना आवश्यक है।

  • आधार लिंक: बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।

  • प्रीमियम कटौती: प्रीमियम हर साल 31 मई को या उससे पहले आपके खाते से अपने आप काट लिया जाता है।

  • निकास (Exit) की स्थिति: 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर या बैंक खाते में प्रीमियम राशि न होने की स्थिति में बीमा कवर समाप्त हो जाता है।

महत्वपूर्ण नोट: यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक बैंक खाते हैं, तो भी वह केवल एक ही खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल हो सकता है।

क्या आप इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहेंगे?




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