Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)



 


प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) - 2026

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे 'मिशन शक्ति' के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे गर्भावस्था के दौरान काम से छुट्टी ले सकें और पर्याप्त आराम व पोषण प्राप्त कर सकें।

नीचे इस योजना का विस्तृत विवरण दिया गया है:

विशेषताविवरण
योजना का नामप्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY 2.0)
मुख्य उद्देश्यगर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देना और शिशु के जन्म के समय कुपोषण को रोकना।
लाभार्थीगर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर)।
कुल सहायता (पहला बच्चा)₹5,000 (दो किश्तों में)
कुल सहायता (दूसरी लड़की)₹6,000 (एक बार में)
आयु सीमाबच्चे के जन्म के समय मां की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदन का माध्यमऑनलाइन (PMMVY पोर्टल/ऐप) या आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से।

वित्तीय सहायता का विवरण (किश्तें)

सरकार यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) भेजती है:

किश्तराशिशर्तें
पहली किश्त (प्रथम संतान)₹3,000गर्भावस्था के पंजीकरण और कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच (ANC) के बाद।
दूसरी किश्त (प्रथम संतान)₹2,000बच्चे के जन्म के पंजीकरण और टीकाकरण का पहला चक्र पूरा होने पर।
विशेष लाभ (दूसरी संतान-लड़की)₹6,000यदि दूसरा बच्चा लड़की है, तो टीकाकरण पूरा होने पर एकमुश्त ₹6,000 दिए जाते हैं।

पात्रता मानदंड (Eligibility)

योजना का लाभ निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाएं उठा सकती हैं:

  • जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम हो।

  • अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाएं।

  • दिव्यांग (40% या अधिक) महिलाएं।

  • बीपीएल (BPL) राशन कार्ड धारक।

  • ई-श्रम कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं।

  • आशा (ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका।


आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (लाभार्थी का अनिवार्य)।

  • बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक होना चाहिए)।

  • MCP कार्ड (माता और बाल संरक्षण कार्ड)।

  • मोबाइल नंबर

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (दूसरी किश्त के लिए)।

महत्वपूर्ण सूचना: यदि आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या किसी अन्य कानून के तहत समान मातृत्व लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। आवेदन बच्चे के जन्म से 270 दिनों के भीतर किया जा सकता है।


Comments

Popular posts from this blog

CRPF Constable (Tradesman & Technical) Recruitment 2026

दैनिक करेंट अफेयर्स MCQs: 22 अप्रैल 2026

आदिवासी विकास विभाग नाशिक भरती २०२६